Dog Registration – यदि आप कुत्ता रखे हैं तो उन्हें आपको आवश्यक रूप से पंजीकृत करवाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए कुत्तों के संबंधित नियमावली के अनुसार शुद्ध नस्लों के कुत्तों को पंजीकृत होना अनिवार्य है.
विशेष रूप से कुत्तों को पैदा करने कहीं ले जाने किसी को निर्यात करने से पहले उनका Registration होना अति आवश्यक है. कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात उसे एक खास पहचान मिलती है,
ताकि किसी मुसीबत में वह आपके काम आ सके, खासकर यदि आप अपने पालतू के लिए बीमा लिए हैं तो उस दशा में उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के द्वारा आसानी से की जा सके.
- Dog Registration India, हेतु महत्वपूर्ण बातें -
- Dog Registration शुल्क India में कितना है?
- Dog Registration India में कैसे करवाएं?
- ऑनलाइन माध्यम से भारत में Dog Registration कैसे करें -
- Dog Registration न होने पर कितना देना होगा जुर्माना?
- दिल्ली नगर निगम की SoP -
- Dog का Registration के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं?
- कैसे करवाएं अपने Dog का Registration?
- दिल्ली में Dog का Registration कैसे करवाएं?
- UP में Dog का Registration कैसे करवाएं?
- इंडिया के बड़े शहरों में कुत्ते को टहलने हेतु किन बातों का रखने खास ध्यान -
Dog Registration India, हेतु महत्वपूर्ण बातें –
कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसका आपको ध्यान रखना है तभी आप सफलता पूर्वक अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कर पाएंगे वह निम्न है –
- आपके कुत्ते का एक खास नाम होना चाहिए, जिसकी जरूरत एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पड़ेगी,
- आपके डॉग का नाम 30 letters से ज्यादा बड़ा न हो उसमे कोई prefixes/suffixes न लगा हो.
- कुत्ते के नाम में उसके वंशावली से संबंधित कोई भी शब्द नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस स्थिति में आप का रजिस्ट्रेशन फेल हो सकता है.
- इंडियन केनल क्लब में अपने कुत्ते का नाम जिस्टर करने के दौरान कोई भी बदलाव ना करें।
- उल्लेखनीय व्यक्तियों के नाम देश, शहर, अंक और सामान्य एकल शब्द नाम स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
- एक कुत्ते को पंजीकृत करने के पहले इस्तेमाल किया गया नाम 15 वर्षों के भीतर उसी नस्ल के दूसरे कुत्ते को पंजीकृत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- यदि आपने अपने कुत्ते को किसी अन्य केनल क्लब में पहले से पंजीकृत करवाया है तो उसे INKC के द्वारा बदला नहीं जाएगा, उसी नाम पंजीकृत किया जाएगा.
- कुत्ते के माता-पिता में से किसी एक या दोनों के पंजीकृत न होने की दशा में उसका पंजीकरण नहीं होगा। किंतु यदि वह डॉग खास है तो उसे पंजीकृत किया जा सकता है,
- कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Dog Registration शुल्क India में कितना है?
- इंडियन केनल क्लब कुत्ते को रजिस्ट्रेशन करने के लिए शुल्क यदि आप माता-पिता दोनों का करवाते हैं, तो और आपने पहले कभी भी इंडियन नेशनल केनल क्लब की मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो उसके लिए ₹500 मेंबर होने की दशा में, ₹400 मेंबर न होने की दशा में
- यदि कुत्ते के माता-पिता का कोई पता नहीं है तो उससे उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹1000 जबकि मेंबर शिप वाले कस्टमर के लिए ₹800 शुल्क दिया होगा।
- इसके अतिरिक्त कुत्ते की रजिस्ट्रेशन करने हेतु कुछ एक्स्ट्रा चार्ज में ₹50 कैरियर स्पीड पोस्ट के लिए शुल्क, जबकि ₹50 मुंबई के अलावा अन्य चेक पर बैंकिंग कमीशन शुल्क लगाया जाता है.
- इन सभी शुल्कों में माइक्रोचिप शुल्क को शामिल नहीं किया गया है इसके लिए आपसे अतिरिक्त पैसा मांगा जा सकता है.
अतः भारत में कुत्ते के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक रूप से औसत रूप से एक ऐसे कुत्ते के लिए जिनके माता-पिता पहले से रजिस्टर्ड हो ₹500 से लेकर ₹800
जबकि एक ऐसे कुत्ते जिसके माता-पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो उनके लिए ₹1000 से लेकर के ₹1200 निर्धारित किया गया है,
Dog Registration India में कैसे करवाएं?
यदि आप अपने डॉग को भारत में पंजीकृत कराने की सोच रहे हैं तो आपको इस सारे स्टेप्स को धायण से पढ़ना चाहिए, जिससे की आसानी से अपने डॉग को पंजीकरण का हिसस बना सकें –
इसके लिए सबसे पहले आप भारत के जिस भी शहर से रह रहे हों वहां के नगर निगम (एमसी) के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, क्योकि डॉग के पंजीकरण से जुड़े भारत के प्रत्येक शहरों के लिए थोड़ा अलग -2 होते हैं.
ऑनलाइन माध्यम से भारत में Dog Registration कैसे करें –
चरण 1: सबसे पहले अपने राज्य/शहर के नगर निगम (एमसी) के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ
चरण 2: डॉग पंजीकरण सेक्शन को खोजें
चरण 3: राज्य/शहर के नगर निगम (एमसी) के ऑफिसियल वेबसाइट पर अपना एक अकॉउंट बनाये
चरण 3: अपने मोबाइल नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें, अकाउंट बनाने के बाद
चरण 4: ऑनलइन माध्यम से डॉग पंजीकरण हेतु दिए गए फॉर्म को भरें, एक बार अच्छे से जांचे और समिट करें
चरण 5: राज्य/शहर के नगर निगम (एमसी) के द्वारा डॉग पंजीकरण हेतु लगाए गए शुल्क को क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये पे करें।
चरण 6: अपने द्वारा भरे गए विवरणों को अच्छे से जांचे और फाइनल समिट करें।
NOTE – आपके द्वारा भेजे गए डॉग पंजीकरण हेतु सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन के अंदर जारी कर दिया जायेगा आपके नगर निगम (एमसी) के द्वारा
Dog Registration न होने पर कितना देना होगा जुर्माना?
Dog Registration न होने पर कितना देना होगा जुर्माना? तो ऐसे में आप आभी लोग भी उस गाईडलाईन में जल्द से जल्द ही शामिल हो जाईए। क्या आपको इससे पहले यह पता था की घर के अंदर कुत्ते पालने को लेकर कई सारे नियम बना दिये गये है।
अगर आप भी कुत्ता पालने की सोच रहे है तो आपको भी इन सभी नियमों को सुरक्षात्मक तरीके सेपालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपने ऐसा नहीं किया तो फिर स्थानीय प्रशासन आपके इस व्यवहार के लिये काफी कठिन कार्यवाही भी कर सकता है।
दरअसल अपने घर पर कुत्ते पालने को लेकर नगर निगम में उनका रजिस्ट्रेशन (Dog Registration) करना अति आवश्यक हो गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर नगर निगम आपके ऊपर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है।
दिल्ली नगर निगम की SoP –
DMC अधिनियम के अनुसार सभी कुत्तों के मालिकों के लिये यह सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है की वह अपने कुत्तों का MCD के साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी करवा ले। पेट डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिये डॉग के ऑनर MCD पोर्टल पे ऑनलाईन आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये हर व्यक्ति की आयु कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। इतना ही नहीं अगर आपके घरों में एक से अधिक कुत्ते है तो उनके लिये आपको एक बार फिर से मतलब अलग से उनके लिये अपने Dog का Registration करवाना पड़ेगा। दिल्ली में रहने वाले सभी लोग अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन.
Dog का Registration के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं?
Dog का Registration के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? dog registration करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में उसके रेबीज टीकाकरण का प्रमाण पत्र, आपके पाले हुए कुत्ते की एक फोटो, आपका पहचान पत्र यानी के मालिक का पहचान पत्र और आपके घर का एड्रेस प्रूफ इन सभी डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है. तभी आप सफलतापूर्वक अपने पालतू का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
- आवेदन पत्र
- आवासीय प्रमाण
- कुत्ते का पासपोर्ट आकार का फोटो 3 प्रतियां (नवीनतम)
- टीकाकरण कार्ड की फोटोस्टेट प्रति (रेबीज रोग के खिलाफ विधिवत टीका लगाया गया)
- आधार कार्ड
- एक पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र कि पालतू को रेबीज के लिए निष्फल और टीका लगाया गया है
- लागू होने के अनुसार आवेदक से अंडरटेकिंग
कैसे करवाएं अपने Dog का Registration?
कैसे करवाएं अपने Dog का Registration? अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने आसपास किसी ऑनलाइन कुत्ते के रजिस्ट्रेशन करने वाले दुकान पर जाएं, और उसके लिए मांगे जा रहे हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट को उनको दें, रजिस्ट्रेशन शुल्क कुत्ते के लिए ₹500 आपको देना होगा।
उसके बाद यदि आपके पास कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे तो कुछ ही समय में भी आसानी से उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे।कहीं-कहीं कुत्ते की रजिस्ट्रेशन काफी अलग-अलग हुई हो सकती है इसका निर्धारण वहां की राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है.
दिल्ली में Dog का Registration कैसे करवाएं?
दिल्ली में Dog का Registration कैसे करवाएं? हम आपको बता दे, की दिल्ली शहर में अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस 500 रुपए है। दिल्ली शहर में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको एंटी – रेबीज टीकाकरन का प्रमाण पत्र , आपके पाले हुए उस कुत्ते की फोटो , एड्रेस प्रूफ और आपको अपना खुद का पहचान पत्र वंहा पर जमा करना पड़ेगा।
यंहा पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिल्ली MCD के अधिकारी आपकी इस अप्लिकेशन को चेक करेंगे और फिर उसके बाद सभी चीजें ठीक तरह से हो जाने पर ही वह आपके सर्टिफिकेट को जारी करेंगे।
दिल्ली शहर के अलावा भी आस पास के शहरों जैसे गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम आदि जगहों पर कुत्ते पालकर रहने वाले लोग नगर निगम के नजदीकी दफ्तर में जाकर अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन आसानी के साथ करवा सकते है।
UP में Dog का Registration कैसे करवाएं?
गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अलग – अलग ब्रीड के लिए करें अलग-अलग तय किया गया है यदि आपका कुत्ता Doberman, Labrador, German Shepherd हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹700/-
यदि यह स्माल डॉग ब्रीड जैसे – Shih Tzu, Pomeranian, Spitz हो तो उसके लिए Dog registration शुल्क ₹300 देने होंगे। यदि आप किसी प्रकार का नियम का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में आप अपने कुत्ते का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखते हैं तो इस स्थिति में आपको 5000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
गाजियाबाद के नगर निगम के अनुसार किसी भी तरह के कुत्ते अपने घर में पालने के 15 दिनों के भीतर ही नगर निगम को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी।
गाजियाबाद की नियम व शर्तों के अनुसार कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को पार्क , सड़कों और गली आदि जैसी जगहों पर सार्वजनिक तरीके से लावारिस किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते है। वहीं इसके अलावा भी वे अपने पालतू कुत्तों को सड़कों गलियों और पार्कों में खुले में शौच भी नहीं करवा सकते है।
इंडिया के बड़े शहरों में कुत्ते को टहलने हेतु किन बातों का रखने खास ध्यान –
- अपने पालतू कुत्ते को कहीं पर भी और कभी भी अकेला ना छोड़े।
- अपने पालतू कुत्तों के हिसाब से ही अपने घर के वातावरण को रखे।
- अपने कुत्तों को प्रोटीन व कैल्शियम युक्त अच्छा खाना दे।
- अपने घर के बच्चों को कुत्तों को बाहर तहलाने के लिये कभी ना बोले।
- आप अपने कुत्तों को ज्यादा से ज्यादा समय दे।
- अपने कुत्तों को कम से कम 15 मिनट तक रोज वार्मअप करवाए।
- कुत्तों से रोज 10से 12 किलोमीटर तक दौड़ लगवाए।
क्या भारत में कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य है?
जीएमसी अधिनियम के तहत पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य है, इनकार करना/असफल होना कानून का उल्लंघन है और दंडनीय है।
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